पोक्सो  कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा का ऐलान \ POCSO court announces 20 year sentence to rape accused 

पोक्सो  कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा का ऐलान \ POCSO court announces 20 year sentence to rape accused 

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने एक बड़ा कैसे बनाया जहां पर आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और उसी के साथ आरोपी के ऊपर ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है बताया जा रहा है कि यह मामला 22 फरवरी 2022 का है गांव पर नाबालिक  के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पोक्सो  कोर्ट ने फैसला सुनाया है

जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।   

स्पेशल पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 22 फरवरी 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया की, उसकी नाबालिग बेटी स्कूल पढ़ने जा रही थी। उस समय स्कूल के बाहर खड़ा आरोपी संजय पुत्र दोलतराम निवासी शिशोद फला अंबाव उसे बाइक पर बैठाकर भगा ले गया। लड़की के वापस घर नही आने पर परिवार के लोगो ने तलाश की, लेकिन कोई पता नही लगा। इस पर पुलिस ने छानबीन करते हुए नाबालिग को 24 फरवरी 2022 को दस्तयाब कर लिया। मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए

पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग पीड़िता ने आरोपी युवक के साथ सहमति से जाने के बात बताई। वही कोर्ट ने पीड़िता के नाबालिग होने से उसके सहमति और असहमति के मान्य नहीं होने की आदेश दिए। वही कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दोषी पर 2 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माना की भी सजा सुनाई है

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