आर्टिकल 370 क्या कश्मीर को मिलेगा वापस ? आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक राज्य था और अब आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटा दिया गया और इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया इसी के ऊपर कब से सवाल उठ जा रहे हैं कि यह संविधान के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं चलिए अब हम आपको बताते हैं वह सवाल जो गूंज रहे हैं।
आर्टिकल 370 क्या कश्मीर को मिलेगा वापस ? \ Will Kashmir get Article 370 back ?
18 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दलीले जिससे सरकार पर हो रहा है सवाल?
“मैं जम्मू कश्मीर में एक स्कूल टीचर हूं मैं बच्चों को स्कूल में संविधान और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ता हूं अगस्त 2019 के बाद बच्चे मुझे कुछ सवाल पूछने लगे की क्या हम सच में डेमोक्रेसी हैं इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया”
जहूर अहमद भट ने यह दलील सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के सामने लगाई। जहूर अहमद भट्ट 29 पेटीशनर्स में से एक है जिन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 हटाने पर एंड राज्यों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा दिया गया। इनके खिलाफ याचिका दायर की गई। की सुप्रीम कोर्ट यह देखकर की क्या आर्टिकल 370 को हटाने के बाद संविधान का पालन हुआ है या नहीं हुआ।
अब हम आपको बताते हैं कि 9 दिन तक 18 वकीलों की 60 घंटे तक वकीलों की दलीले चली उन सब का के बारे में जानकारी
वकीलों की दलीलों के बारे में जानकारी –
आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक राज्य था और अब आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटा दिया गया और इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया इसी के ऊपर कब से सवाल उठ जा रहे हैं कि यह संविधान के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं चलिए अब हम आपको बताते हैं वह सवाल जो गूंज रहे हैं। Will Kashmir get Article 370 back ?
१ सवाल —क्या आर्टिकल 370 को सिर्फ राष्ट्रपति के कहने पर हटाया जा सकता है?
एडवोकेट कपिल सिब्बल—
उनके अनुसार आर्टिकल 370 को सिर्फ सभी जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सिफारिश पर हटाया जा सकता है लेकिन यह संविधान सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी इसलिए अब इस आर्टिकल को हटाया जा ही नहीं सकता। एडवोकेट राजीव धवन–
आर्टिकल 370 का अपना एक अनुशासन है जिसको राष्ट्रपति के आदेश पर ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।
एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण—
उनके अनुसार आर्टिकल 370 को हटाने से पहले भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत होनी बहुत जरूरी है।
२ सवाल—क्या आर्टिकल 370 को स्थाई रूप से हटाया गया है या अस्थाई—-
एडवोकेट कपिल सिब्बल–
भारत की संसद और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर संविधानसभा को हटा नहीं सकती है।
***17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 लागू हुआ जो उसे एक राज्य का दर्जा देता है।
***1951 में जम्मू कश्मीर की सविधानसभा का गठन हुआ।
***1957 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा लागू की गई और उसके कुछ समय बाद ही इसको भंग भी कर दिया गया।
अब यह पूरा मामला कोर्ट के अंदर है कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है यह समय बताएगा Will Kashmir get Article 370 back ?
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