पिता की हत्या के दोषी बेटे को 10 साल की सजा \ Son convicted of killing father gets 10 years in prison
03 JUN 2023

रावतसर स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने पिता की हत्या के प्रकरण में आरोपी पुत्र राकेश उर्फ राणा पुत्र बाबूलाल निवासी चक 9 डीडब्लूएम तहसील रावतसर को 10 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा ना कराने पर आरोपियों को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
पिता की हत्या के दोषी बेटे को 10 साल की सजा –
प्रकरण के अनुसार स्थानीय पुलिस थाना में 21 सितम्बर 2016 को परिवादी लादूराम ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि कल रात्रि करीब साढ़े 11 बजे उसके भाई बाबूलाल के घर शोर सुनाई दिया तब उसने व छोटे भाई आसूलाल ने देखा कि बाबूलाल को उसका पुत्र राकेश उर्फ राणा चिमटे व लात घूसों से मार रहा था। सुबह 10 बजे पड़ोसियों के साथ मौके पर गया तो बाबूलाल चारपाई पर सोया हुआ था तथा मुंह रजाई से ढका हुआ था। उसने रजाई हटाकर देखा तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। तब उसने राकेश से पूछा तो उसने अपने पिता की हत्या करना स्वीकार किया।
मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार –
अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 14 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राजेंद्र चौधरी ने बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। प्रकरण में खास बात रही कि अभियोजन पक्ष की गवाह आरोपी की पत्नी पक्षद्रोही हुई , वही आरोपी की माता मृतक की पत्नी ने आरोपी के पक्ष में बचाओ पक्ष की तरफ गवाही दी लेकिन
न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए लिखा –
एक बेटे का पिता के साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से विचलित कर देने वाला था जो मानसिक आघात तक पहुंचने वाला कृत्य था। इसका ज्ञान होते हुए भी एक पुत्र द्वारा अपने पिता पर चिमटे गर्म चिमटे से प्रहार एवं चिमटे को सिर में गहराई तक घुसाना मानवीय रिश्तो की मर्यादा तार-तार करने वाला कृत्य है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एडीजे राजेंद्र चौधरी ने आरोपी को धारा 304 बी के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक महेंद्र जैन ने की।
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