पत्नी की हत्या के मामले में आया फैसला \ Verdict in wife’s murder case 

पत्नी की हत्या के मामले में आया फैसला \ Verdict in wife’s murder case 

04 JUN 2023

RAWATSAR – MAXLIVENEWS.COM

1.रावतसर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति रोहताश पुत्र सागरराम निवासी रतनपुरा  तहसील नोहर को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

पत्नी की हत्या के मामले में आया फैसला \ Verdict in wife's murder case 
पत्नी की हत्या के मामले में आया फैसला \ Verdict in wife’s murder case

2.प्रकरण के अनुसार-

 पुलिस थाना में पूरा मामला नोहर थाना में 19 अप्रैल 2021 को मृतका के पिता अलबेला ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी दो बेटियों सोमवती व सीता की शादी आरोपी रोहिताश व निहालसिंह के साथ हुई थी।  Verdict in wife’s murder case 

  आरोपी रोहिताश व सोमवती के साथ ससुर मोटरसाइकिल एवं 50 हजार की मांग को लेकर उसकी बेटी सोमवती को 18 अप्रैल 2021 के दिन लाठी-डंडों से मारपीट करने के बाद फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी।

3.पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने पर-

 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 47 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राजेंद्र चौधरी ने बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। Verdict in wife’s murder case 

4.न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए लिखा –

रस्सी से अपनी पत्नी का गला घोट कर हत्या करना सामाजिक व विधिक दृष्टि से घिनोनी कृत्य हैं। ऐसे आरोपी  के प्रति नरमी का रुख अपनाना न्यायोचित नहीं है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मृतका को पीहर वालों के साथ मिलने से नही दिया गया जो मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एडीजे राजेंद्र चौधरी ने आरोपी को धारा 302 भादस  के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक महेंद्र जैन ने की।

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